UTTARAKHAND

मसूरी में मानकों का उल्लंघन करने पर नौ होटलों को बंद करने के आदेश जारी…

मसूरी: NGT की फटकार के बाद उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मसूरी में मानकों का उल्लंघन करने पर नौ होटलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा 18 होटल जो पहले से बंद हैं, उन्हें पुन: शुरू करने से पहले पीसीबी की अनुमति लेने के आदेश दिए गए हैं।

इसके अलावा दो होटलों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई है। मसूरी झील के पास प्राकृतिक झरने से टैंकरों से पानी भरने का एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए इस पर नियंत्रण पाने के निर्देश जारी किए थे। मसूरी में सैकड़ों की संख्या में छोटे-बड़े होटल व होमस्टे संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई होटल खुलेआम पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं।

पीसीबी ने निरीक्षण के दौरान दो होटलों में प्रतिदिन पानी की आवश्यकता और आपूर्ति में अंतर पाया। इससे स्पष्ट हो रहा था कि होटलों की ओर से झील के पास बने झरने से टैंकरों के माध्यम से इन होटलों में जलापूर्ति की जा रही थी। एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में दो होटलों में से एक पर 50 और दूसरे पर 10 लाख रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के एवज में जुर्माना लगाया गया है।