किराएदार सत्यापन में लापरवाही पर मकान मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

थराली: पुलिस प्रशासन किराएदारों के सत्यापन को लेकर सख्त रवैया अपना रहा है। इसी कड़ी में थराली थाना क्षेत्र के ग्राम लोल्टी, तुंगेश्वर रोड निवासी मकान मालिक यशपाल सिंह रावत पर किराएदार सत्यापन न कराने के कारण 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सत्यापन न कराने पर हुई कार्रवाई

मकान मालिक यशपाल सिंह रावत (उम्र 32 वर्ष, पुत्र गोविंद सिंह रावत) के मकान में 16 मार्च 2025 से 06 किराएदार रह रहे थे, लेकिन उन्होंने इनका पुलिस सत्यापन नहीं कराया था। जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली, तो तुरंत मामले का संज्ञान लिया गया और मकान मालिक को तलब किया गया।

पुलिस ने किया जुर्माना

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यशपाल सिंह रावत ने पुलिस अधिनियम का उल्लंघन किया है। इसके चलते थाना थराली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का चालान जारी किया।

सुरक्षा के लिए आवश्यक है किराएदार सत्यापन

पुलिस प्रशासन का कहना है कि किराएदार सत्यापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होती है। सत्यापन के जरिए पुलिस को किराएदारों की पृष्ठभूमि और उनकी गतिविधियों की जानकारी रहती है, जिससे किसी भी अवांछित घटना को रोकने में मदद मिलती है।

पुलिस की सख्त हिदायत

थराली पुलिस ने क्षेत्र के सभी मकान मालिकों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने किराएदारों का सत्यापन जल्द से जल्द कराएं। यदि कोई मकान मालिक सत्यापन में लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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