“देवभूमि में ऐतिहासिक कदम: अगले महीने से लागू होगी समान नागरिक संहिता”

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। इस निर्णय के साथ, उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा:

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “हमारी सरकार ने जनवरी 2025 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण के नए द्वार खोलेगा।”

UCC लागू करने की प्रक्रिया:

  • विशेषज्ञ समिति का गठन: मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में UCC लागू करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।
  • विधानसभा में पारित: समिति की रिपोर्ट के आधार पर, 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया।
  • राष्ट्रपति की स्वीकृति: राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद, 12 मार्च 2024 को विधेयक का अधिसूचना जारी किया गया।

तैयारियां:

सरकार ने UCC के प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्मिकों के प्रशिक्षण और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की है। साथ ही, जनसामान्य की सुविधा के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण, अपील आदि की सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।

महत्व:

UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति अधिकार, और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानूनी प्रावधान सुनिश्चित करना है, जिससे समाज में समानता, न्याय, और एकता को बढ़ावा मिलेगा।

इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ, उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला अग्रणी राज्य बन जाएगा, जो समाज में समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।