उत्तराखंड में पहले जोड़े को लिव-इन रिलेशनशिप की मंजूरी

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद पहले जोड़े को लिव-इन रिलेशनशिप के लिए कानूनी मंजूरी मिल गई है। यह जोड़ा देहरादून जिले का बताया जा रहा है। इसके अलावा, एक अन्य जोड़े ने भी आवेदन किया है, जो किसी दूसरे जिले से है।

यूसीसी पोर्टल पर तीन आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक को मंजूरी दी गई है। पुलिस द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद यह अनुमति प्रदान की गई। लिव-इन पंजीकरण के लिए 16 पन्नों का फॉर्म भरना आवश्यक होता है, जिसमें पंजीकरण शुल्क के साथ पिछले लिव-इन संबंधों का विवरण और विवाह योग्य होने की जानकारी देनी होती है।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिलने के बाद यह पहला मामला सामने आया है, जो भविष्य में ऐसे और मामलों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।